किसानो की सहायता के लिए राजस्थान सरकार ने Mukhyamantri krishak Sathi Yojana का आरंभ किया है इस योजना में किसानों को होने वाली कृषि की चुनौतियों का सामना करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।
राजस्थान सरकार इस योजना में किसानों को आर्थिक सहायता देगी। जिससे कि वह अपनी आजीविका को बिना किसी परेशानी के संपूर्ण कर सकें।
इसका प्राथमिक उद्देश्य यह रहेगा कि कृषि गतिविधियों के दौरान किसानों के दुर्घटना ग्रसित हो जाने पर उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी।
यह सहायता किसानों को सफल बनाएगी तथा दुर्घटना से राहत प्रदान करने का कार्य करेगी।
आज हम इसी योजना के बारे में बात करेंगे तथा बताएंगे कि मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना किस प्रकार आपके लिए एक फायदेमंद योजना हो सकती है जिससे आप अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना क्या है।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई थी। इसका आरंभ श्रीमान अशोक गहलोत जी ने 24 फरवरी 2021 को किया था। इस योजना में कहा गया था कि जो किसान कृषि गतिविधियों के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए हैं या आंशिक रूप से विकलांग हो गए हैं या किसी दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। तो इस स्थिति में राजस्थान सरकार उनको 5000 से लेकर 200000 तक का आर्थिक सहयोग देगी।
पहले इस योजना का बजट 2000 करोड़ था पर इस योजना का बजट बढ़ाकर 5000 करोड़ कर दिया गया है। राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से परंतु एक सवाल अभी भी है। जो की हमारे मन में आ सकता है वह सवाल यह है कि जो राजस्थान की सरकार थी वह अशोक गहलोत की सरकार थी यानी कि कांग्रेस सरकार थी जिस समय यह योजना की घोषणा हुई थी परंतु अब राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंटआ चुकी है इससे इस योजना पर फर्क पड़ सकता है।
क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं किसी भी योजना को राज्य की सरकार द्वारा चलाया जाता है तथा यह योजना अन्य सरकार के द्वारा पारित की गई है इसलिए इस योजना पर नयी सरकार आने का प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है
फिर भी यह योजना हमारे लिए एक बहुत ही फायदेमंद योजना हो सकती है।
अब हम जानेंगे कि यह योजना आपको किस प्रकार से लाभ प्रदान करेगी तथा इसकी पात्रता क्या है इसके लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक होंगे तथा आप इसका आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं।
you can see all the details here:-
ये कौनसी योजना है। | Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana |
ये योजना किस राज्य में अभी लागु होगी। | Rajasthan |
इस योजना से किसका लाभ होगा। | किसान |
कितने आर्थिक सहायता दी जाएगी। | 5000 से 200000 |
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Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2023 apply Registration.
इस योजना के अंतर्गत यदि आप अपना पंजीकरण करवाते हैं तो आपको दुर्घटना के अनुसार सहायता राशि प्रदान की जाएगी। मृत्यु होने पर यह राशि 2 लाख तक दी जाती है तथा सामान्य दुर्घटना पर 5000 तथा उससे अधिक राशि प्रदान की जाती है।
यदि आपने अपना पंजीकरण इस योजना में करवा रखा है और यदि किसी कृषि गतिविधि के दौरान आपकी मृत्यु हो जाती है तो यह राशि आपके परिवार के अन्य सदस्यों को दी जाती है। जैसे यदि आपकी पत्नी है या पति है तो उनको दी जाएगी और यदि आपके बच्चे हैं तो यह राशि आपके बच्चों को दी जाएगी।
यदि किसान कृषि गतिविधि में विकलांग हो जाता है इस स्थिति में आवेदक किसान स्वयं वह राशि प्राप्त करेगा।
आप यदि आपने इस योजना में अपना पंजीकरण करवा दिया है और आप किसी दुर्घटना से ग्रसित हो चुके हैं तो आपको अपना आवेदन पत्र भरकर संबंधित विभाग में जाकर जमा करवाना होगा तथा अपनी सहायता राशि की मांग करनी होगी।
आप यह आवेदन पत्र केवल 6 महीना के भीतर दे सकते हैं। यदि दुर्घटना के 6 महीने बाद आप यह आवेदन पत्र जमा करवाएंगे तो इस योजना का लाभ आप उठाने में असमर्थ रहेंगे। क्योंकि उसे स्थिति में आप इस योजना के पात्रता को खो बैठेंगे।
इस योजना के अंतर्गत किसान की आयु 5 से 70 वर्ष के बीच में दी गई है अर्थात जो किसान 70 वर्ष की कम आयु के हैं वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
इसमें एक बिंदु महत्वपूर्ण है जिसके अनुसार प्राकृतिक मृत्यु तथा आत्महत्या की स्थिति में किसन को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि प्राकृतिक मृत्यु तथा आत्महत्या इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है।
जैसा कि सूचित किया जा रहा है यह योजना ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यम से किसानों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।
जल्दी राजस्थान सरकार इस योजना को सक्रिय करेगी तथा किसानों को कृषि आपदाओं से राहत प्रदान करेगी।
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मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान पात्रता
अब हम इस योजना के अंतर्गत होने वाली पत्रताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा पता लगाएंगे कि यह आप इस योजना के पात्र हो सकते हैं या नहीं हो सकते और यदि हो सकते हैं तो आप किन-किन स्थितियों में पत्र हो सकते हैं।
- व्यक्ति जो की कृषि आपदा से ग्रस्त है उनको एक पंजीकृत किसन होना अनिवार्य है अर्थात उनको एक किसान होना आवश्यक है। यदि वह किसन नहीं है तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- यदि पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार के अन्य सदस्य जैसे पति या पत्नी या बच्चे इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसन की आयु 5 वर्ष से 70 वर्ष के बीच में होनी अनिवार्य है।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान की मृत्यु तथा विकलांगता कृषि दुर्घटना के कारण होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ अभी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो दुर्घटना के 6 महीने के भीतर संबंधी जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय में आपको अपनी दुर्घटना का विवरण या सूचना देनी होगी अर्थात आवेदन करना होगा।
- जैसा कि हमने ऊपर बता दिया है कि प्राकृतिक मृत्यु तथा आत्महत्या की स्थिति में किसन को इस योजना से वंचित किया गया है यदि किसान की प्राकृतिक मृत्यु होती है तो वह इस योजना से वंचित रहेंगे।
Documents needed in Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana
अब हम बात करेंगे की आपको इस योजना के लिए कौन-कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। यहा निम्न दस्तावेजों हो सकते हैं
- दुर्घटना की रिपोर्ट पंचनामा तथा FIR या पुलिस पूछताछ रिपोर्ट आपको चाहिए होगी।
- यदि किसान की मृत्यु हो गई है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
- उनकी आयु का प्रमाण पत्र भी इस योजना के अंतर्गत चाहिए होगा।
- सब डिवीजन मजिस्ट्रेट के द्वारा स्वीकृत रिपोर्ट भी आपको इस योजना के अंतर्गत चाहिए होगी।
- स्थाई विकलांगता होने पर दो आपके पास मेडिकल बोर्ड अथवा सिविल सर्जन के द्वारा प्राप्त विकलांगता प्रमाण पत्र अथवा विकलांगता की तस्वीर होना अनिवार्य है।
- इन दस्तावेजों के अलावा भी आपको अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड व जन आधार कार्ड आदि संबंधित विभाग में जमा करवाने हो सकते हैं। इसकी जानकारी आपको आवेदन के समय विभाग अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान पंजीकरण कैसे करें।
यदि आपको इस योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण करवाना है तो आप निम्न तरीके से करवा सकते हैं।
- आपको सबसे पहले अपने जिले के कृषि विभाग में अपना आवेदन करवाना होगा।
- आप वहां पर राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का आवेदन पत्र भरेंगे।
- इस आवेदन पत्र में आप अपनी सारी जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, आदि जानकारी भरेंगे।
- इसके पश्चात आपको अपने पूछे गए सभी दस्तावेजों को इस आवेदन पत्र में संलग्न करना होगा तथा इस आवेदन पत्र को कृषि विभाग में ही जमा करवाना होगा।
- इस योजना के ऑनलाइन आवेदन के लिए भी हम आपको आगे भविष्य में जानकारी प्रदान करेंगे।
यदि आपको मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के बारे में और जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हम से जुड़ सकते हैं तथाआप हमें कमेंट सेक्शन में पने सवाल पूछ सकते हैं धन्यवाद।
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